अहमदाबाद: 2008 बम धमाकों के मामले में 38 को मृत्युदंड, 11 को उम्रकैद
धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे
अहमदाबाद/दक्षिण भारत। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने शहर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। इसके तहत 38 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है।
बता दें कि उक्त धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी। वहीं, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।अदालत ने दोषियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यहां विशेष अदालत के न्यायाधीश एआर पटेल ने मामले में 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद सुनाई है। इसके तहत दोषियों को मौत तक जेल में रहना होगा।
अदालत ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके अलावा 28 को बरी किया था।
ये धमाके 26 जुलाई, 2008 को हुए थे। इसके बाद एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए और अदालत के सामने पेश किए। मामले में 78 आरोपी थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बना था। इस तरह 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई, जो पिछले साल सितंबर में पूरी हो गई थी।
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