गलत ढंग से काट दिए महिला के बाल, अब चुकाने होंगे 2 करोड़
महिला ने बताया कि आईने में खुद को देखकर बड़ी हैरानी हुई क्योंकि हेयरड्रेसर ने केवल चार इंच बाल छोड़े थे
नई दिल्ली/चेन्नई/दक्षिण भारत। बाल काटने के दौरान हुई लापरवाही आईटीसी मौर्या को महंगी पड़ गई। इसकी एवज में उसे ग्राहक को 2 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने पाया कि उक्त फाइव स्टार होटल स्थित सलून ने महिला के बाल काटने के दौरान लापरवाही बरती। इस दौरान गलत हेयर ट्रीटमेंट दिया गया जिससे बालों को नुकसान पहुंचा था। लिहाजा अब उसे मुआवजे में दो करोड़ रुपए चुकाने होंगे।
जानकारी के अनुसार, 42 वर्षीया महिला मॉडलिंग से जुड़ी हैं। वे अपने लंबे और सुंदर बालों की वजह से विभिन्न प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करती थीं। वे एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू से पहले 18 अप्रैल, 2018 को होटल के सलून में बाल कटवाने गई थीं। यहां उनके निर्देश के उलट बाल काट दिए गए जिससे महिला को अपने काम में भारी नुकसान हुआ। इससे उनका जीवनस्तर भी प्रभावित हुआ।महिला ने बताया कि बालों को सामने से फ्लिक करने और नीचे से 4 इंच ट्रिम करने के निर्देशों के बावजूद उक्त सैलून के हेयरड्रेसर ने लंबे बालों को काट दिया। शिकायत के अनुसार, महिला चश्मा पहनती हैं, जिसे बाल कटवाने के दौरान उतरवा दिया गया। इसके बाद हेयरड्रेसर ने उन्हें सिर नीचे रखने के लिए कहा, इसलिए वे खुद को आईने में नहीं देख सकीं। जब उन्होंने सिर उठाकर आईने में देखा तो बाल पूरी तरह कट चुके थे।
महिला ने बताया कि आईने में खुद को देखकर बड़ी हैरानी हुई क्योंकि हेयरड्रेसर ने केवल चार इंच बाल छोड़े थे। उन्होंने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि मामले को लेकर जब जनरल मैनेजर तक पहुंचीं तो उसने गलत बर्ताव किया। आखिरकार उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले पर आयोग अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और वे उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती है और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं।
पीठ ने यह भी माना कि महिला अपने काम से अच्छा पैसा कमा रही थीं। बाल काटने में लापरवाही से उन्हें गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव का सामना करना पड़ा। इससे वे काम पर ध्यान नहीं दे पाईं और आखिरकार नौकरी गंवा दी।
यही नहीं, पीठ ने होटल को ‘हेयर ट्रीटमेंट’ में लापरवाही का दोषी भी माना है। इससे महिला का सिर जल गया था और एलर्जी, खुजली की समस्या हो गई। महिला ने सबूत के तौर पर वॉट्सऐप चैट पेश की जिसमें होटल ने अपनी गलती कबूल की थी। होटल ने कहा था कि वह इसके बदले निशुल्क ‘हेयर ट्रीटमेंट’ देगी। महिला ने शिकायत में तीन करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिलाने का आग्रह किया था। हालांकि पीठ ने दो करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। यह राशि होटल को आठ सप्ताह में चुकानी होगी।