डीएलएफ-स्काईलाइट विवाद

डीएलएफ-स्काईलाइट विवाद

नई दिल्ली/वार्ताउच्चतम न्यायालय ने डीएलएफ-स्काईलाइट जमीन सौदा मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को आज गहरा झटका देते हुए उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच जारी रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्काईलाइट की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा। वाड्रा की कंपनी ने आयकर विभाग की कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद डीएलएफ ़जमीन सौदों से वाड्रा की कंपनी को हुई आमदनी को लेकर आयकर विभाग की जांच जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। स्काईलाइट एक लिमिटेड लियैबिलिटी कंपनी थी, जिसे बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया था। आयकर विभाग इसलिए इस कंपनी की दोबारा जांच करना चाहती है।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया
मुंबई/दक्षिण भारत। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार गुरुवार शाम मध्य मुंबई स्थित श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान...
गुंडागर्दी और 'कट मनी संस्कृति' तृणमूल कांग्रेस का पर्याय बन गई हैं: नड्डा
भाजपा पश्चिम बंगाल में अन्याय से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है: नड्डा
मुंबई: अमित शाह ने एनसीपीए में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी
विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने कर्नाटक में जल्द ही मुख्यमंत्री बदले जाने का दावा किया
सिंगापुर एयरलाइंस के सीईओ बोले- 'रतन टाटा दूरदर्शी और प्रिय साझेदार थे'
मुइज्जू का यू-टर्न