उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, गतिरोध दूर करने के लिए बनाई समिति

उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, गतिरोध दूर करने के लिए बनाई समिति

उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, गतिरोध दूर करने के लिए बनाई समिति

उच्चतम न्यायालय। स्रोत: Supreme Court of India Website

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए मंगलवार को रोक लगा दी। साथ ही न्यायालय ने इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने इस मामले में मंगलवार को भी सभी पक्षों को सुनने के बाद इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि वह इस बारे में आदेश पारित करेगी।

न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाले समिति इन कानूनों को लेकर किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार करेगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विरोध कर रहे किसानों से भी सहयोग करने का अनुरोध किया और स्पष्ट किया कि कोई भी ताकत उसे गतिरोध दूर करने के लिए इस तरह की समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है।

इस बीच, केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली सीमा पर आंदोलनरत किसानों के बीच खालिस्तानी तत्वों ने पैठ बना ली है। केंद्र ने न्यायालय में दायर एक अर्जी में दावा किया है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व आ गए हैं।

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