दिल्ली उच्च न्यायालय ने हवाई यातायात नियंत्रकों की ‘ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट’ पर रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हवाई यातायात नियंत्रकों की ‘ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट’ पर रोक लगाई
नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर सोमवार को हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए ट्यूब प्रक्रिया के जरिए ‘ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट (बीएटी)’ पर 27 मार्च तक रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह मंगलवार को आपात बैठक बुलाएं और इस जांच की वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश करें।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने चिकित्सा सेवा महानिदेशालय को निर्देश दिया कि वह डीजीसीए, हवाई यातायात नियंत्रक गिल्ड (भारत), डॉक्टरों, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ तत्काल बैठक करके बीएटी के विकल्प की तलाश करें।
इस मामले पर अदालत अब 27 मार्च को सुनवाई करेगी। अदालत हवाई यातायात नियंत्रक गिल्ड (भारत) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में गिल्ड ने मांग की थी कि अदालत डीजीसीए और एएआई अस्थायी तौर पर ट्यूब प्रक्रिया के जरिए होने वाले ‘ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट (बीएटी) पर रोक लगाए।