उच्च न्यायालय ने अमरावती सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द किया, 2 लाख का जुर्माना

उच्च न्यायालय ने अमरावती सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द किया, 2 लाख का जुर्माना

उच्च न्यायालय ने अमरावती सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द किया, 2 लाख का जुर्माना

नवनीत कौर राणा। फोटो स्रोत: इंस्टाग्राम अकाउंट।

मुंबई/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा को जारी जाति प्रमाणपत्र मंगलवार को रद्द कर दिया और कहा कि प्रमाणपत्र जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। अदालत ने सांसद को छह सप्ताह के अंदर प्रमाणपत्र वापस करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आर डी धनुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने उन पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो उन्हें दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

अदालत ने कहा कि राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ‘मोची’ जाति से संबंधित होने का दावा किया और यह इस श्रेणी के उम्मीदवार को उपलब्ध होने वाले विभिन्न लाभों को हासिल करने के इरादे से किया गया था जबकि उन्हें मालूम है कि वह उस जाति से संबंधित नहीं हैं। राणा 2019 में महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

'छद्म युद्ध' की चुनौतियां 'छद्म युद्ध' की चुनौतियां
कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध के नायकों को नमन करते...
दपरे: कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में सेंट्रल हॉस्पिटल ने रक्तदान शिविर लगाया
कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण करने का फैसला किया
मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाई
एमयूडीए मामला: प्रह्लाद जोशी ने सिद्दरामैया पर आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की
भोजनालयों पर नाम प्रदर्शित करने संबंधी निर्देश पर योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में क्या दलील दी?
'विपक्षी दल के रूप में काम नहीं कर रही भाजपा, कुछ भी गलत या घोटाला नहीं हुआ'