उच्च न्यायालय ने खारिज की लालू की अर्जी, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

उच्च न्यायालय ने खारिज की लालू की अर्जी, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

लालू प्रसाद यादव

लालू की ओर से अपील की गई थी कि जमानत अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू जमानत अवधि का गलत फायदा ले रहे हैं। वे मुंबई से इलाज के बाद अपने घर लौट जाते हैं।

रांची। चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को न्यायालय से झटका लगा है। रांची उच्च न्यायालय ने जमानत बढ़ाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी है। लालू ने मेडिकल आधार पर अपनी जमानत अवधि बढ़ानी चाही थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि लालू यादव 30 अगस्त तक सरेंडर करें।

Dakshin Bharat at Google News
गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए थे। उसके बाद वे रांची की जेल में सजा काट रहे थे। इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज कराया गया। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भी उनका इलाज हुआ।

लालू की ओर से अपील की गई थी कि जमानत अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू जमानत अवधि का गलत फायदा ले रहे हैं। वे मुंबई से इलाज के बाद अपने घर लौट जाते हैं।

इससे पहले लालू के बेटे तेजस्वी ने ट्विटर अकाउंट से पिता की तस्वीर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि उनकी तबीयत खराब है। लालू यादव बिरसा मुंडा जेल से रांची के अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिर दिल्ली ​स्थित एम्स पहुंचे। वहां एक महीने तक इलाज के बाद मुंबई में इलाज कराया था।

ये भी पढ़िए:
यह बॉलीवुड एक्ट्रेस क्यों बेच रही है सब्जियां, किस वजह से हुआ ऐसा हाल?
नाले की गैस से बदली चायवाले की किस्मत, 4 गुना तक बढ़ गई कमाई
कैंसर से बचना चाहते हैं तो जरूर करें इन 5 पत्तियों का सेवन
जानें: पासवर्ड चुराने पर 3 साल की सजा, पेनड्राइव से कम्प्यूटर डेटा नष्ट होने पर 5 करोड़ जुर्माना!

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download