चेन्नई मंडल: ट्रेनों पर पथराव करने वालों पर रेलवे ने कसा शिकंजा, अब तक इतने लोग गिरफ्तार

रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान ऐसे इलाकों में निगरानी रख रहे हैं

चेन्नई मंडल: ट्रेनों पर पथराव करने वालों पर रेलवे ने कसा शिकंजा, अब तक इतने लोग गिरफ्तार

Photo: @GMSRailway X account

चेन्नई/दक्षिण भारत। चेन्नई मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेनों पर पथराव के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। हाल में मंडल के कुछ खंडों में एक्सप्रेस ट्रेनों पर पथराव की कुछ घटनाएं सामने आई थीं।

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रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान ऐसे इलाकों में निगरानी रख रहे हैं। ट्रेनों पर पथराव करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 और 154 के तहत एक आपराधिक कृत्य है। रेल यात्रियों के जीवन को संकट में डालने वाले ऐसे कार्य करने पर संबंधित व्यक्ति को पांच साल तक का कारावास हो सकता है।

बता दें कि 23 मार्च को ट्रेन संख्या 22675, चोलन एक्सप्रेस पर मैलम और पेरानी स्टेशनों के बीच पथराव की सूचना मिली थी। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा स्टेशनों के बीच विशेष निगरानी रखी गई और 26 मार्च को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह पाया गया कि आरोपियों ने 'मौज-मस्ती' के लिए ट्रेन पर पथराव किया था। ऐसी हरकतों से रेलवे की संपत्ति को तो नुकसान होता ही है, यात्री भी घायल हो सकते हैं। पिछले साल चेन्नई मंडल में पथराव की कुल 78 घटनाएं दर्ज की गईं और 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मौजूदा साल में आरपीएफ ने 15 मामले दर्ज किए और 20 लोगों को गिरफ्तार किया है।

रेलवे सुरक्षा बल निगरानी रखने के अलावा बच्चों और उनके माता-पिता को परामर्श देता है। उसने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर और पर्चे वितरित किए हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर दी जा सकती है।

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