कर्नाटक: बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

कर्नाटक: बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जाफर सादिक पर 20 फरवरी को शिवमोग्गा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या में शामिल होने का आरोप है


बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी को अदालत से झटका लगा है। यहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों के लिए विशेष अदालत ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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गौरतलब है कि जाफर सादिक पर 20 फरवरी को शिवमोग्गा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या में शामिल होने का आरोप है। वह इस मामले में 10वां आरोपी है। उसने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया है।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, यह बताया गया है कि मामले की जांच अब भी जारी है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जानी बाकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखना जरूरी है।

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