नई दिल्ली/भाषादिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को १० जुलाई तक ब़ढा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली चिदंबरम की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और अधिक समय मांगा था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओ पी सैनी ने यह आदेश जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और वकील नीतेश राणा ने ईडी की ओर से यह याचिका दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया कि विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को चार सप्ताह के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इस पर चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील पी.के.दुबे ने अदालत से मामले की सुनवाई १० जुलाई को करने का अनुरोध किया। इसी दिन अदालत इसी मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाली है। एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ३० मई को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। अपनी याचिका में चिदंबरम ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य दस्तावेज के रूप में हैं जो मौजूदा सरकार के पास हैं और उनके पास से कुछ भी प्राप्त होना बाकी नहीं है।