उच्च न्यायालय ने बीएमसी से कंगना के बंगले पर तोड़फोड़ का काम रोकने को कहा
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उच्च न्यायालय ने बीएमसी से कंगना के बंगले पर तोड़फोड़ का काम रोकने को कहा
मुंबई/भाषा
बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत के यहां स्थित बंगले में बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी और पूछा कि नगर निकाय के अधिकारी संपत्ति में तब क्यों गए जब मालिक वहां मौजूद नहीं थी। न्यायमूर्ति एस जे काथावाला रनौत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अभिनेत्री के बंगले में अवैध निर्माण के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में तोड़ फोड़ की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी फरियाद की गई है।
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14 Jan 2026 14:43:22
Photo: laluprasadrjd FB Page


