उच्च न्यायालय ने बीएमसी से कंगना के बंगले पर तोड़फोड़ का काम रोकने को कहा

उच्च न्यायालय ने बीएमसी से कंगना के बंगले पर तोड़फोड़ का काम रोकने को कहा

मुंबई/भाषा
बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत के यहां स्थित बंगले में बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी और पूछा कि नगर निकाय के अधिकारी संपत्ति में तब क्यों गए जब मालिक वहां मौजूद नहीं थी। न्यायमूर्ति एस जे काथावाला रनौत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अभिनेत्री के बंगले में अवैध निर्माण के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में तोड़ फोड़ की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी फरियाद की गई है।

Dakshin Bharat at Google News
अदालत ने बीएमसी से जानना चाहा कि उन्होंने कैसे परिसर में प्रवेश किया तथा निर्देश दिया कि वह याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करें। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध कर दिया। बीएमसी ने रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में किए अवैध बदलावों पर बुधवार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

बुरे फंसे मो. यूनुस: कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, अर्द्ध सैनिक बल तैनात बुरे फंसे मो. यूनुस: कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, अर्द्ध सैनिक बल तैनात
Photo: ChiefAdviserGOB FB Page
नेहरू द्वारा रखी गई नींव के कारण भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना: सिद्दरामय्या
कोविड-19: सिद्दरामय्या ने कहा- 'वायरस का प्रसार गंभीर नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है'
कर्नाटक: 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के कारण भाजपा ने 2 विधायकों को निष्कासित किया
कश्मीर में आतंकवाद: मोदी बोले- सरदार पटेल की बात मानी होती तो यह सिलसिला नहीं होता
बेंगलूरु में प्रौद्योगिकी कार्यबल 10 लाख के पार
फ्रांस: रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को उजागर करने का आह्वान किया