मारपीट के मामले में आप विधायक सोमदत्त शर्मा को छह माह की कैद, 2 लाख का जुर्माना

मारपीट के मामले में आप विधायक सोमदत्त शर्मा को छह माह की कैद, 2 लाख का जुर्माना

आप विधायक सोमदत्त शर्मा

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने सदर बाजार सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त शर्मा को 2015 में हुए विधानसभा चुनाव चार के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को छह माह कैद तथा दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

दत्त को यह सजा अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुनाई। इस मामले में दत्त को पिछले सप्ताह दोषी ठहराया गया था।

दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा सीट से विधायक दत्त को भादंवि की धारा 325 (जानबूझकर बिना किसी उकसावे के चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने), 147 (दंगा) तथा 149 (गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने) के तहत दोषी ठहराया गया था।

दत्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 की रात करीब आठ बजे सोमदत्त अपने लगभग 50 समर्थकों के साथ फ्लैट संख्या 13 पहुंचे जहां शिकायतकर्ता मौजूद था। शिकायतकर्ता को आरोपी तथा उसके सहयोगियों ने पीटा और हमला किया जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं।

वहीं, इस मामले में सोमदत्त ने दलील दी कि ​उनके खिलाफ सियासी दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज कराया गया था। सोमदत्त ने कहा कि संजीव राणा का ताल्लुक भाजपा से है। ऐसे में वह उनका टिकट कटवाने का इरादा रखता था। हालांकि संजीव राणा ने कहा कि उनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है।

संजीव राणा ने अदालत को बताया था कि सोमदत्त के साथ आए लोग उन्हें खींचकर सड़क पर ले गए और लात-घूंसे बरसाए। इससे वे बेहोश हो गए। बाद में उनके भाई ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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