कर्नाटक मंत्रिमंडल ने स्टेडियम भगदड़ पर न्यायमूर्ति डी'कुन्हा की रिपोर्ट स्वीकार की
कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया
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बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जो 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर आधारित है। उस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे।
कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि वह आरसीबी की जीत का जश्न मनाने में शामिल निजी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी।उन्होंने कहा, 'मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा की रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।'
कानूनी कार्रवाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स जैसे निजी संघों और कंपनियों के खिलाफ की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, विभागीय जांच शुरू की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि भगदड़ और लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनका नाम जस्टिस डी'कुन्हा की रिपोर्ट में बताया गया है।
मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने उक्त घटना के एक दिन बाद 5 जून को न्यायिक जांच का आदेश दिया था।
भगदड़ के बाद बेंगलूरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद और अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) विकास कुमार विकास को निलंबित कर दिया गया।
यह घटना आरसीबी फ्रैंचाइज़ी द्वारा आईपीएल में अपने सफल अभियान के बाद आयोजित विजय जुलूस के दौरान हुई। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई थी।


