बेंगलूरु भगदड़ मामला: उच्च न्यायालय अब इस तारीख को करेगा सुनवाई
न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया

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बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ से संबंधित याचिका पर अगली सुनवाई 12 जून तक टाल दी है। उस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायालय ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।सुनवाई के दौरान एजी शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में दलीलें पेश करने का अनुरोध करते हुए कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और मामले में दिए गए किसी भी बयान का इस्तेमाल आरोपी द्वारा किया जा रहा है।
स्वप्रेरित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई की। विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की है।
इस बीच, एक वकील ने बताया कि वे भगदड़ के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर कर रहे हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्टेडियम भगदड़ की घटना का 5 जून को स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।