आबकारी नीति: उच्च न्यायालय केजरीवाल, सिसोदिया संबंधी याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई
मामले पर है देश की नजर

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को 'आप' नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हैं।
साल 2024 में दायर की गई याचिकाएं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, विशेष अदालत ने घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जबकि उनके खिलाफ अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, जबकि यह मंजूरी आवश्यक थी, क्योंकि कथित अपराध के समय वे लोक सेवक थे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की आपत्तियां उठाई हैं। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा कि चूंकि उनके खिलाफ आरोप एक लोक सेवक के तौर पर उनके द्वारा किए गए आधिकारिक कार्यों से संबंधित हैं, इसलिए मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।
निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग के अलावा केजरीवाल ने मामले में सभी कार्यवाही रद्द करने की भी मांग की है।
उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका पर 21 नवंबर, 2024 को ईडी को नोटिस जारी किया और उस स्तर पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। सिसोदिया की याचिका पर एजेंसी को 2 दिसंबर, 2024 को नोटिस जारी किया गया।
केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी, जबकि सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत ने उन्हें 13 सितंबर, 2024 को जमानत पर रिहा किया था।
ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया को 9 अगस्त, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी।