ज्ञानवापीः तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
मामले की सुनवाई पूरी हो गई है
By News Desk
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Photo: allahabadhighcourt website
प्रयागराज/दक्षिण भारत। ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू पूजा-पाठ की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद के मामलों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।नकवी ने कहा, ‘मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।’
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 2 फरवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करने और उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के भीतर उच्च न्यायालय का रुख किया था।
वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है।


