यौन उत्पीड़न के आरोप में कॉरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

यौन उत्पीड़न के आरोप में कॉरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

गणेश आचार्य

मुंबई/भाषा। बॉलीवुड के कॉरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। आचार्य पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अंबोली थाने में दर्ज प्राथमिकी में दो महिलाओं- जयश्री केलकर और प्रीति लैड का भी नाम है जिन पर आरोप है कि उन्होंने 26 जनवरी को शिकायतकर्ता महिला को पीटा था।

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अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आचार्य ने गत सप्ताह आरोपों से इनकार किया था। शिकायतकर्ता महिला सहायक कॉरियोग्राफर है। कुछ दिन पहले उसने महिला आयोग से संपर्क किया था और आचार्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आयोग ने अंबोली पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी थी।

महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि आचार्य, केलकर और लैड ने 26 जनवरी को अंधेरी क्षेत्र में आयोजित इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कॉरियोग्राफर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उसके साथ मारपीट की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2009-10 के दौरान जब वह आचार्य से मिलने उनके कार्यालय जाती थी तो वह अन्य चीजों के साथ उसे अश्लील वीडियो देखने के लिए भी विवश करते थे।

महिला ने दावा किया कि आचार्य ने अन्य महिलाओं का भी उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आचार्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे कि उसे (शिकायतकर्ता) बॉलीवुड में काम न मिले।आचार्य ने गत सप्ताह एक संवाददाता सम्मेलन कर आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) मनोज शर्मा ने कहा, हमने गणेश आचार्य और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है तथा जांच जारी है। अंबोली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सोमेश्वर ने कहा कि भादंसं की धाराओं-354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 सी (महिला की तस्वीर लेने, देखने), 354 डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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