उच्चतम न्यायालय ने अस्पताल में जयललिता की मृत्य की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक
On
उच्चतम न्यायालय ने अस्पताल में जयललिता की मृत्य की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक
नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुई मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ जयललिता की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए चल रही जांच पर आपत्ति ठुकराने के मद्रास उच्च न्यायालय के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपोलो अस्पताल की अपील पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर, 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुमुगासामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था।
देश-दुनिया की हर ख़बर से जुड़ी जानकारी पाएं FaceBook पर, अभी LIKE करें हमारा पेज.
Tags:
About The Author
Related Posts
Latest News
04 Mar 2026 14:10:39
Photo: @Khamenei_fa X account


