पुरोहित की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा
पुरोहित की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा
ई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी से जवाब मांगा। पुरोहित ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति आर अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ ने पुरोहित की याचिका पर राज्य सरकार और जांच एजेन्सी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पुरोहित ने इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष १८ दिसंबर को समीर कुलकर्णी के साथ ही पुरोहित की याचिका भी खारिज कर दी थी। ये दोनों वर्ष २००८ के मालेगांव बम विस्फोट कांड में अभियुक्त हैं। पुरोहित और कुलकर्णी ने उच्च न्यायालय से कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्य के विधि एवं न्यायपालिका विभाग को सक्षम प्राधिकार से रिपोर्ट मंगानी चाहिए थी।