अलवर: थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

अलवर: थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

अलवर: थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक चित्र। फोटो स्रोत: PixaBay

जयपुर/भाषा। अलवर की एक स्थानीय अदालत ने थानागाजी में एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी चार लोगों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने वाले एक आरोपी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी हंसराज गुर्जर, अशोक गुर्जर, छोटेलाल गुर्जर और इंद्रराज गुर्जर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए कड़े आजीवन कारावास की सजा दी है।

पीड़िता के वकील ने अलवर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी हंसराज को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि अलवर के थानागाजी बाईपास पर पिछले साल 26 अप्रैल को एक विवाहिता के साथ उसके पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी।

इस मामले में मुकेश गुर्जर को सूचना एवं औद्योगिक अधिनियम के तहत पांच वर्ष की सजा दी गई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दंड की सजा दी है जिसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Advertisement

Latest News

कांग्रेसी सिर्फ वादा करते हैं, उसे कभी पूरा नहीं करते: शाह कांग्रेसी सिर्फ वादा करते हैं, उसे कभी पूरा नहीं करते: शाह
शाह का आरोप- कांग्रेस ने ‘ग़रीबी हटाओ’ का नारा तो दिया, लेकिन ग़रीबों के लिए कोई काम नहीं किया
कर्नाटक के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरीः मोदी
राहुल की प्रेसवार्ता पर भाजपा का पलटवार- आलोचना करने का अधिकार है, बेइज्जती करने का नहीं
कर्नाटकः कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, सिद्दरामैया, शिवकुमार को यहां से टिकट
संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?
गरीबों की सेवा को सर्वाेच्च लक्ष्य बनाकर भाजपा सरकार ने सही मायने में उन्हें सशक्त बनायाः मोदी
महंगी पड़ी टिप्पणी