विवादास्पद पोस्ट मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

विवादास्पद पोस्ट मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। यह जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दी।

पुलिस ने वसंत कुंज निवासी एक व्यक्ति की ओर से शिकायत मिलने के बाद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) और 153ए (धर्म, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि दर्ज कराई गई प्रथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि खान का पोस्ट ‘भड़काऊ’, ‘इरादतन’ और राजद्रोह से युक्त था तथा यह समाज के सौहार्द को बिगाड़ने और विभाजन पैदा करने पर केंद्रित था।

उन्होंने बताया कि साइबर शाखा मामले की जांच कर रही है। खान ने मंगलवार को पोस्ट किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे हटा लिया था और माफी मांग ली थी। भाजपा ने खान को आयोग से हटाने की मांग की।

खान ने एक बयान में कहा, ‘मुझे एहसास हुआ कि जब हमारा देश चिकित्सा आपातकाल का सामना कर रहा है और अदृश्य शत्रु से लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा ट्वीट गलत वक्त पर था और असंवेदनशील था। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।’

उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल के उनके ट्वीट ने कुछ लोगों को ‘दुख’ पहुंचाया है जिसमें उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में भारत के मुसलमानों के ‘उत्पीड़न’ की आवाज उठाने पर कुवैत का आभार व्यक्त किया था। खान ने कहा कि उनका इरादा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिलकुल नहीं था।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

'छद्म युद्ध' की चुनौतियां 'छद्म युद्ध' की चुनौतियां
आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली भारत अपने दुश्मनों पर और ज्यादा शक्ति के साथ प्रहार कर सकेगा
दपरे: कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में सेंट्रल हॉस्पिटल ने रक्तदान शिविर लगाया
कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण करने का फैसला किया
मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाई
एमयूडीए मामला: प्रह्लाद जोशी ने सिद्दरामैया पर आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की
भोजनालयों पर नाम प्रदर्शित करने संबंधी निर्देश पर योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में क्या दलील दी?
'विपक्षी दल के रूप में काम नहीं कर रही भाजपा, कुछ भी गलत या घोटाला नहीं हुआ'