फांसी रुकवाने का पैंतरा? निर्भया कांड के दोषी की पत्नी ने मांगा तलाक
फांसी रुकवाने का पैंतरा? निर्भया कांड के दोषी की पत्नी ने मांगा तलाक
कहा- नहीं कहलाना चाहती ‘बलात्कारी की विधवा’
औरंगाबाद (बिहार)/भाषा। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषियों में से एक दोषी की पत्नी ने यहां अदालत में तलाक की याचिका दायर करते हुए कहा है कि वह ‘बलात्कारी की विधवा’ नहीं कहलाना चाहती।
औरंगाबाद के नबीनगर ब्लॉक के रहने वाले दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी मंगलवार को परिवार अदालत में पहुंची। याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होने की संभावना है।पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह के अनुसार, कानून में एक प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसकी पत्नी उससे तलाक मांग सकती है।
ठाकुर की पत्नी अभी तक यह कहती आई थी कि उसका पति ‘निर्दोष’ है और उसे 16 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में फंसाया गया है।
ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह तलाक याचिका दोषी की फांसी की सजा को टालने की एक और ‘साजिश’ है। मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 20 मार्च की तिथि तय की गई है।