उच्चतम न्यायालय ने गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की दी अनुमति, नहीं कर सकेंगे कोई रैली

उच्चतम न्यायालय ने गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की दी अनुमति, नहीं कर सकेंगे कोई रैली

वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वह वहां कोई राजनीतिक रैली न करें।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली एक पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जाने और लोगों से बातचीत करने की अनुमति दे दी।

पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल थे। आजाद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पीठ से कहा कि वे लोगों से मिल उनका हालचाल जानना चाहते हैं।

सिंघवी ने कहा कि आजाद ने तीन बार वहां जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें हवाईअड्डे से ही लौटा दिया गया। आजाद ने रविवार को कहा था कि वह अराजनैतिक था। आजाद ने याचिका में शीर्ष अदालत से अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति भी मांगी थी।

आजाद ने राज्य को विशेषाधिकार देने वाले प्रावधान हटाए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के मद्देनजर सामाजिक स्थिति का मुआयना लेने की अनुमति भी मांगी थी।

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