मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को लेकर जनता को दी बड़ी राहत

दो स्तरीय कर ढांचे को मिली मंजूरी

मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को लेकर जनता को दी बड़ी राहत

Photo: GST portal

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। जीएसटी परिषद ने बुधवार को महत्त्वपूर्ण घोषणा की। उसने दो स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दी है। ये दरें क्रमश: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हैं। ये 22 सितंबर से लागू होंगी।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद के फैसले का फोकस अर्थव्यवस्था के 'मुख्य चालक' थे। हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।'

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।'

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्य दरों को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में हैं और यह सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय है।

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से कुल नुकसान 47,700 करोड़ रुपए होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान।'

उन्होंने कहा, 'जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा, यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा।'

उन्होंने कहा, 'जिन चीजों पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया, वे हैं- एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें। सीसी अब 18 प्रतिशत पर आ रही है।'

33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।' 

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'एक विशेष दर है जो 40 प्रतिशत है। लगभग सभी सामान 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच हैं। एक विशेष दर है जो केवल सिन और सुपर लक्जरी वस्तुओं के लिए है। 40 प्रतिशत की वह विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है और इसे मंजूरी दे दी गई है। यह सिर्फ पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों, जैसे चबाने वाले तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।'

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