बंबई उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को दी जमानत, शौविक की याचिका खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को दी जमानत, शौविक की याचिका खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को दी जमानत, शौविक की याचिका खारिज

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती

मुंबई/भाषा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में मादक-पदार्थों को लेकर आरोपों में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थों की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

अन्य आरोपियों को भी मामले की जांच के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर न जाने का निर्देश दिया।

अदालत ने रिया को रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन करीबी पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया। पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुम्बई से बाहर ना जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने को भी कहा।

गौरतलब है कि राजपूत (34) इस साल 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत मिले थे। बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख दिया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के जरिए एनसीबी ने अदालत में जमानत याचिकाओं को विरोध किया था।

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