आईपीएस अधिकारी रहे भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन पत्र रद्द होने पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया
सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है
By News Desk
On

सीजेआई ने कहा, 'मैं ईमेल (तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग) देखूंगा'
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिन्हें पश्चिम बंगाल के बीरभूम से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना नामांकन पत्र रद्द करने को चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने धर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता की दलीलों पर ध्यान दिया कि सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है।जब वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिका पर आज ही सुनवाई की जरूरत है, तो सीजेआई ने कहा, 'मैं ईमेल (तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग) देखूंगा।'
भाजपा उम्मीदवार के रूप में धर का नामांकन पत्र 'नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद रद्द कर दिया गया था। उन्होंने हाल ही में आईपीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। बीरभूम लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा।
About The Author
Related Posts
Latest News

15 Jul 2025 09:27:19
'व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है'