तमिलनाडु: फेस-मास्क हुआ अनिवार्य, उल्लंघनकर्ताओं पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना

तमिलनाडु: फेस-मास्क हुआ अनिवार्य, उल्लंघनकर्ताओं पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना

स्टालिन सरकार ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए


चेन्नई/भाषा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने में लोगों को दी गई ढिलाई के बीच तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को फेस-मास्क नहीं पहनने वालों पर फिर से जुर्माना लगाना शुरू कर दिया।

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स्टालिन सरकार ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए।

मुख्य स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि जनता से 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का निर्णय कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने में लोगों के बीच दिखाई गई ढिलाई की पृष्ठभूमि में था।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हमने स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को उन लोगों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के नजर आएंगे।'

पिछले दिनों कोविड की दर में गिरावट के बाद, राज्य में कुछ दिनों से नए व सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। बृहस्पतिवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 39 नए मामले देखे गए।

राधाकृष्णन ने कहा कि इन दिनों लोगों को सार्वजनिक रूप से फेस-मास्क पहने नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने कहा, 'वे महानगरीय बस या सार्वजनिक स्थान पर यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें मास्क पहने नहीं देखा जा सकता है।'

स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला प्रशासन को मास्क नहीं पहनने पर जनता से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है और लोगों से सरकार द्वारा निर्धारित कोविड रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।

राधाकृष्णन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के परिसर का निरीक्षण कर रहे थे, जहां बृहस्पतिवार को कोरोनो वायरस के 12 नए मामले सामने आए थे।

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