निर्भया: न्यायालय ने दया याचिका खारिज होने के खिलाफ दोषी विनय शर्मा की याचिका ठुकराई

निर्भया: न्यायालय ने दया याचिका खारिज होने के खिलाफ दोषी विनय शर्मा की याचिका ठुकराई

निर्भया मामले में दोषी विनय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी विनय कुमार की याचिका खारिज कर दी। विनय कुमार ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

Dakshin Bharat at Google News
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने विनय कुमार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें दया याचिका खारिज करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा का कोई आधार नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट सहित सारी सामग्री पेश की गई थी और उन्होंने दया याचिका खारिज करते समय सारे तथ्यों पर विचार किया था।

शीर्ष अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर विनय की इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार उसकी सेहत ठीक है।

निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक के लिये चारों दोषियों- मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।

निर्भया से 16-17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

इन छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी किशोर था, जिसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download