सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है: उच्चतम न्यायालय

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे

सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है: उच्चतम न्यायालय

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं।

Dakshin Bharat at Google News
सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है।

उसने न्यायाधीश अशोक भूषण के साल 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे।

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और शासकीय शक्तियों से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

सामाजिक क्रांतिकारी बदलाव से ही नई पीढ़ी का भविष्य होगा उज्ज्वल: आचार्यश्री विमलसागरसूरी सामाजिक क्रांतिकारी बदलाव से ही नई पीढ़ी का भविष्य होगा उज्ज्वल: आचार्यश्री विमलसागरसूरी
'भाैतिक उपलब्धियाें से हमारी सफलता सिद्ध नहीं हाेगी'
इस 'सब्ज़ बाग़' से रहें सावधान
'जैन यूनिवर्सिटी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल' में छाएगा शॉर्ट फ़िल्मों का जादू
कैबिनेट ने कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए 1,500 करोड़ रु. मंजूर किए
अल्ट्रावॉयलेट टेसेरैक्ट ने दो हफ्तों में 50,000 प्री-बुकिंग का आंकड़ा पार किया
ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी गतिविधियों से निपटने में उल्लेखनीय सुधार आया: अश्विनी वैष्णव
वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों द्वारा देखभाल न किए जाने पर गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं: मद्रास उच्च न्यायालय