‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी: गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया

आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल दोषी करार

‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी: गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया

फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे

सूरत/भाषा/दक्षिण भारत। सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया।

Dakshin Bharat at Google News
उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि राहुल को अदालत से 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। वे इस दौरान ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है।

फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वे आज सुबह सूरत पहुंचे।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी साल 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download