हॉकी कर्नाटक को चुनाव कराने की इजाज़त, लेकिन नतीजे घोषित करने पर उच्च न्यायालय की रोक

हॉकी कर्नाटक को चुनाव कराने की इजाज़त, लेकिन नतीजे घोषित करने पर उच्च न्यायालय की रोक

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हॉकी कर्नाटक को आकस्मिक नोटिस जारी किया है


बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हॉकी कर्नाटक को आकस्मिक नोटिस जारी किया है। इसमें उसे निर्देश दिया है कि वह निकाय के चुनाव परिणामों की घोषणा न करे।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने बुधवार को अंतरिम आदेश में कहा, ‘सुनवाई की अगली तारीख तक उसके नतीजे घोषित करने के अलावा, निर्धारित चुनाव जारी होगा।’

भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी आशीष बल्लाल ने चुनाव के लिए उनका नामांकन खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने, याचिका पत्रों का अवलोकन करने और बार में उद्धृत निर्णयों का विज्ञापन करने के बाद, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि नोटिस जारी करने और सीमित तरीके से अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक विचारणीय मामला बन गया है।

उत्तरदाताओं में हॉकी कर्नाटक, युवा अधिकारिता और खेल विभाग, सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार और चुनाव कराने वाले रिटर्निंग अधिकारी शामिल हैं। उन्हें पांच दिनों के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया है।

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