कड़ाई से हो लॉकडाउन का पालन, धार्मिक जलसों की अनुमति नहीं दें राज्य: गृह मंत्रालय

कड़ाई से हो लॉकडाउन का पालन, धार्मिक जलसों की अनुमति नहीं दें राज्य: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने आगामी उत्सवों के मद्देनजर शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करवाएं और किसी भी सामाजिक या धार्मिक जलसे एवं जुलूस की अनुमति नहीं दें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए संदेश में यह भी कहा कि किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर उचित निगरानी रखी जानी चाहिए।

Dakshin Bharat at Google News
आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक अप्रैल महीने में आने वाले उत्सवों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (बंद) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी सामाजिक, धार्मिक जलसे या जुलूस की अनुमति नहीं दें।

विज्ञप्ति के मुताबिक बृहस्पतिवार को शब-ए-बारात थी, आज गुड फ्राइडे है। बैसाखी, रंगोली बिहू, विशु, पोइला बैसाख, पुथांडू, महा विशुभा, संक्राति आदि भी अप्रैल में हैं। गृह मंत्रालय ने अपने संदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे सरकारी एजेंसियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों और नागरिकों के संज्ञान में संबंधित दिशानिर्देशों को लाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

केंद्र ने इसके साथ ही कहा कि लॉकडाउन का किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपदा प्रबंधन कानून-2005 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि 24, 25, 27 मार्च और दो, तीन अप्रैल को उसके द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी समेकित दिशानिर्देशों का अनुपालन भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा, समेकित दिशानिर्देश की उपधारा नौ और 10 में कहा गया है कि बिना किसी अपवाद के धार्मिक जलसे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और समागमों को रोका जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे जिला प्रशासन और क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों को लॉकडाउन के संबंध में जारी समेकित दिशानिर्देश में उल्लेखित विशेष प्रतिबंधों के बारे में बताएं।

मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती और निषेधात्मक उपाय करें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

जासूसी मामला: यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में पुलिस को कौनसी नई जानकारी मिली? जासूसी मामला: यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में पुलिस को कौनसी नई जानकारी मिली?
Photo: @TravelwithJo YouTube Channel
आरएसएस मुख्यालय पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता रजाउल्लाह पाकिस्तान के सिंध में ढेर
हैदराबाद की इमारत में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत
10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना केरल
आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाईं: रिपोर्ट
हरियाणा: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया