एनटीए सभी विद्यार्थियों के नीट-यूजी परिणाम प्रकाशित करे: उच्चतम न्यायालय
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश दिया
Photo: nationaltestingagency FB page
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एनटीए को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट पर पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 में हाजिर होने वाले सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रकाशित करे। उसने यह भी कहा कि उनकी पहचान छिपाई जानी चाहिए।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक शहर और केंद्रवार अलग-अलग प्रकाशित किए जाएं।बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने एनटीए को परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था कि पारदर्शिता लाने के लिए एजेंसी को सभी के परिणाम प्रकाशित करने चाहिएं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीट-यूजी परीक्षा के परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं, ताकि उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त केंद्रवार अंकों में कुछ पारदर्शिता आ सके।
नीट-यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को सुनवाई जारी रहेगी।