सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता से पूछा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता अजय अग्रवाल से सवाल किया कि बोफोर्स तोप सौदा मामला निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उन्होंने किस हैसियत से अपील दायर की? प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि ३१ मई, २००५ के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपील दायर नहीं की है। इसी के साथ पीठ ने सवाल किया कि अग्रवाल ने इस मामले में किस हैसियत से अपील दायर की है? पीठ ने कहा, हम याचिकाकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि वह इस मामले में अगली सुनवाई पर बहस करें और इसे विचारार्थ स्वीकार करने के पैमाने पर भी दलीलें पेश करें। इसके साथ ही पीठ ने अपील दो फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी।दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर एस सोढी (अब सेवानिवृत्त) ने ३१ मई, २००५ को हिन्दुजा बंधुओं (श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाशचंद) और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करते हुए इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणियां की थीं। इस फैसले में कहा गया था कि इसकी वजह से २५० करोड रूपए का राजस्व खर्च हुआ। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ २०१४ का लोकसभा चुनाव ल़ड चुके अग्रवाल ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।