ओबीसी दर्जे के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश पर बोलीं ममता- 'स्वीकार नहीं करूंगी'

दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदाह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा ...

ओबीसी दर्जे के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश पर बोलीं ममता- 'स्वीकार नहीं करूंगी'

Photo: BanglarGorboMamata FB page

खरदाह/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वे राज्य में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को 'स्वीकार नहीं करेंगी'।

दमदम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरदाह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि संबंधित विधेयक संविधान के ढांचे के भीतर पारित किया गया था।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण कोटा जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

 

तृणकां प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर इसे रोकने की साजिश रची है। भगवा पार्टी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है? 

बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों की ओबीसी स्थिति को रद्द कर दिया। उसने राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया।

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