कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता के आभूषण तमिलनाडु को सौंपने की कार्यवाही पर रोक लगाई

जयललिता की भतीजी जे दीपा की याचिका पर न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह रोक लगा दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता के आभूषण तमिलनाडु को सौंपने की कार्यवाही पर रोक लगाई

Photo: HIGH COURT OF KARNATAKA

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के सोने और हीरे के आभूषणों को पड़ोसी राज्य सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है।

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मंगलवार को जयललिता की भतीजी जे दीपा की याचिका पर न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह रोक लगा दी।

दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कीमती सामान जब्त कर लिया गया था और एक विशेष अदालत द्वारा बुधवार से तमिलनाडु के अधिकारियों को सौंपा जाना था।

याचिकाकर्ता ने 12 जुलाई, 2023 के विशेष अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि जयललिता को 'बरी' माना जाना चाहिए, क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी थी।

यहां की विशेष अदालत ने कहा था कि 27 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण - जो जयललिता और अन्य के खिलाफ मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य का हिस्सा हैं - छह और सात मार्च को तमिलनाडु सरकार को सौंप दिए जाएंगे। उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने को जुटाने के लिए संपत्ति के मूल्य को अनलॉक करने का मार्ग प्रशस्त किया गया।

जबकि 20 किलोग्राम को बेचने या नीलाम करने की अनुमति दी गई थी, शेष सात किलोग्राम को अदालत ने इस तथ्य पर विचार करते हुए छूट दे दी थी कि यह उनकी मां से विरासत में मिला था।

उसने कहा था कि तमिलनाडु सरकार इन सोने और हीरे के आभूषणों के निपटान पर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

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