बेंगलूरु: अदालत में पेश न होने पर शशिकला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराई गईं शशिकला को बेंगलूरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में रखा गया था

बेंगलूरु: अदालत में पेश न होने पर शशिकला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

विशेष अदालत ने शशिकला की रिश्तेदार इलावरासी के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया

बेंगलूरु/भाषा। बेंगलूरु की एक विशेष लोकायुक्त अदालत ने शहर की एक जेल में बंद रहने के दौरान कथित 'वीआईपी सुविधाएं' दिए जाने से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश न होने पर तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की विश्वासपात्र वीके शशिकला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराई गईं शशिकला को बेंगलूरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में रखा गया था।

विशेष अदालत ने सोमवार को मामले में एक अन्य आरोपी और शशिकला की रिश्तेदार इलावरासी के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर तक स्थगित करने से पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की पूर्व नेता शशिकला की जमानत के लिए दो जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया।

शशिकला और इलावरासी को एक विशेष अदालत ने जयललिता और उन दोनों के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया था। दोनों चार साल तक बेंगलूरु के केंद्रीय कारागार में बंद थीं। इस दौरान, उन पर जेल अधिकारियों को विशेष सुविधाएं हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप लगे थे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस साल मई में शशिकला के साथ तीन आरोपी जेल अधिकारियों-कृष्ण कुमार (तत्कालीन मुख्य जेल अधीक्षक), डॉ. अनिता (तत्कालीन सहायक जेल अधीक्षक) और गजराजा मकनूर (तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक) के खिलाफ मामला रद्द कर दिया था।

तीनों जेल अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने शशिकला को 15 फरवरी, 2017 को जेल पहुंचने के बाद विशेष सुविधाएं मुहैया कराईं।

शशिकला ने अपने खिलाफ दायर मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का भी रुख किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त अदालत में उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। बावजूद इसके, शशिकला सोमवार को सुनवाई में शामिल होने के लिए विशेष अदालत नहीं पहुंचीं। शशिकला के बार-बार पेशी में नाकाम रहने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।

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