कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई पर क्या बोले बोम्मई?
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का रुख 'संवैधानिक और कानूनी' दोनों है
याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए नहीं आई
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक का रुख यह है कि सीमा मुद्दे के संबंध में महाराष्ट्र की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और जब मामला सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने आएगा तो राज्य के अधिवक्ता इस पर बहस करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का रुख 'संवैधानिक और कानूनी' दोनों है।बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र की अपील पोषणीय नहीं है, यह हमारा रुख है और हमारे वकील भी यही दलील देंगे। हमारा स्टैंड संवैधानिक और कानूनी दोनों है।
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद से जुड़ी याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए नहीं आई।
रिपोर्टों के अनुसार, हालांकि यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई के लिए नहीं आ सका क्योंकि न्यायाधीश संविधान पीठ के समक्ष जल्लीकट्टू से संबंधित मामले की सुनवाई में व्यस्त थे।
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीमा विवाद 1960 के दशक का है।