
जयपुर: शृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में चार दोषी करार
जयपुर: शृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में चार दोषी करार
जयपुर/भाषा। राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया, अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है।
शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था। बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान हैं। ये सभी अदालत में मौजूद थे।
लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
About The Author
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List