रांची: छात्रा को कुरान बांटने का निर्देश देने से वकील नाराज, जज का बहिष्कार

रांची: छात्रा को कुरान बांटने का निर्देश देने से वकील नाराज, जज का बहिष्कार

अदालत.. प्रतीकात्मक चित्र

रांची/दक्षिण भारत। धर्म विशेष पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अदालत द्वारा छात्रा ऋचा भारती को कुरान की पांच प्रतियां बांटने के निर्देश का वकीलों ने विरोध किया है। ऋचा को न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट मनीष सिंह की अदालत ने इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वे कुरान की पांच प्रतियां विभिन्न संस्थाओं को बांटेंगी। साथ ही इसकी रसीदें 15 दिनों में अदालत में जमा कराएंगी।

जेल से बाहर आने के बाद ऋचा ने कहा कि वे कुरान की प्रतियां नहीं बांटेंगी। उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले की कॉपी का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद उसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगी। ऋचा ने बताया कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करती हैं लेकिन कुरान बांटने का आदेश उन्हें सही नहीं लग रहा है। उन्होंने पूछा कि कोई उनके मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकता है।

वहीं, उक्त आदेश के खिलाफ वकील भी एकजुट होने लगे हैं। बुधवार को रांची जिले के वकीलों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष सिंह की अदालत का बहिष्कार कर दिया और ऋचा के मामले में दिए फैसले पर सवाल उठाए। वकीलों ने मांग की है कि वे तब तक न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष सिंह की अदालत का बहिष्कार करेंगे, जब तक कि उनका तबादला नहीं हो जाता।

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रांची जिला बार एसोसिएशन से जुड़े एक वकील ने कहा कि ऐसे आदेश देश के हालात भड़काने का काम करते हैं और इससे सामाजिक समरसता भंग हो रही है। वकील ने कहा कि अगर राजनीति ही करनी है तो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं। वकीलों का कहना है कि बच्ची को धार्मिक मामलों के बारे में ठीक से पता भी नहीं है। उस पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए था।

फैसले से नाराज वकीलों ने आरोप लगाया कि मनीष सिंह की अदालत में पहले भी दुर्व्यवहार किया गया और इस संबंध में शिकायत की गई। आरोप के मुताबिक, शिकायतकर्ता वकील से बदला लेने के लिए मनीष कुमार सिंह ने अदालत का इस्तेमाल किया। वकीलों का कहना है कि किसी भी धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

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