नई दिल्ली/एजेन्सी विमान यात्रा की तरह ही रेल यात्रा करने से पहले अपने साथ ले जाने वाले सामान का वजन कर लें। अगर यह तय सीमा से अधिक वजन का पाया जाता है तो आपको ६ गुना तक जुर्माना देना प़ड सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि रेल यात्रा करते हुए हर श्रेणी के पैसेंजरों के लिए सामान ले जाने की सीमा भी अलग अलग है। अगर आपके पास तय सीमा से अधिक सामान है तो बेहतर है कि पहले ही उसे पार्सल विभाग के जरिए जमा करा लें तो आपको सिर्फ सामान्य शुल्क ही देना होगा। इंडियन रेलवे के अधिकारी के मुताबिक किस श्रेणी के यात्री को कितना सामान मुफ्त में साथ ले जाने की इजाजत है, इस बारे में रेलवे का पुराना ही नियम है। वर्ष २००६ में तो बाकायदा इस बारे में सर्कुलर भी जारी हुआ था लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता। लेकिन अब यात्रियों की ओर से ही शिकायत आई है कि कुछ यात्री तय सीमा से अधिक सामान लाकर कोच में रखते हैं, जिससे उन्हें यात्रा करने में दिक्कत होती है। इस तरह की शिकायतों के बाद अब रेलवे ने अपने पुराने सर्कुलर को सख्ती से लागू कर दिया है और इन दिनों वह ऐसे मामलों में जुर्माना भी लगा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यही नहीं, रेलवे के नियम में तो यह भी व्यवस्था है कि बुकिंग चार्ज देकर भी एक तय सीमा तक ही सामान ले जाया जा सकता है। रेलवे के मुताबिक मौजूदा नियमों के मुताबिक एसी फर्स्ट क्लास के यात्री ७० किलोग्राम, एसी २ टीयर के यात्री ५० किलो, एसी ३ टीयर, एसी चेयरकार और स्लीपर क्लास के यात्री ४० किलोग्राम ओर सेकंड क्लास के यात्री ३५ किलोग्राम तक सामान अपने साथ ले जा सकते हैं।