विशेष अदालत का आर्यन खान को जमानत देने से इन्कार

विशेष अदालत का आर्यन खान को जमानत देने से इन्कार

मामला जब आदेश के लिए आया तो विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘खारिज’


मुंबई/भाषा। महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को बुधवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया। इन्हें मुंबई अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज पोत से मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

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विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन लोगों को अब जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय से संपर्क करना होगा।

मामला आज जब आदेश के लिए आया तो विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘खारिज।’ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है। मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी की यह दलील निराधार है कि वह साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए गए हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि उनके पास से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई।

एनसीबी ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आर्यन कई साल से मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और वह नशीली वस्तुओं की खरीद के लिए ऐसे कई व्यक्तियों के संपर्क में थे जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं।

एजेंसी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट का हवाला दिया है और दावा किया कि इससे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खरीद का संकेत मिलता है। इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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