बिहार की अदालत ने निर्भया मामले के दोषी की पत्नी की तलाक याचिका पर सुनवाई टाली

बिहार की अदालत ने निर्भया मामले के दोषी की पत्नी की तलाक याचिका पर सुनवाई टाली

निर्भया मामले में दोषी अक्षय कुमार

औरंगाबाद/भाषा। बिहार में औरंगाबाद की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों में से एक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक बृहस्पतिवार को टाल दी। याचिका में यह कहते हुए तलाक मांगा गया है कि वह ‘एक बलात्कारी की विधवा’ नहीं कहलाना चाहती।

Dakshin Bharat at Google News
याचिकाकर्ता पुनीता देवी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल अक्षय सिंह से आखिरी बार मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। इसके बाद यहां पारिवारिक अदालत ने सुनवाई टाल दी। अक्षय सिंह को शुक्रवार को फांसी होनी है। उसके वकील ने यह भी कहा कि अक्षय सिंह को फांसी होने तथा उसके अंतिम संस्कार के बाद याचिकाकर्ता के लौटने की संभावना है।

अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा कि मामले में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता का शारीरिक रूप से मौजूद रहना आवश्यक है। पुनीता देवी कहती रही है कि उसका पति ‘निर्दोष’ है और तलाक याचिका से अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मौत की सजा में देरी करने की ‘चाल’ है। अक्षय सिंह पटना से करीब 225 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद जिले में लहानकर्मा गांव का रहने वाला है।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

आईटीआई लि. भारतनेट के तीन पैकेजों के लिए एल1 के तौर पर उभरी आईटीआई लि. भारतनेट के तीन पैकेजों के लिए एल1 के तौर पर उभरी
हाल में 1,00,000 सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और इंस्टॉलेशन ऑर्डर मिला था
जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम हो जाएगी ... एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे: मोदी
हमने हरियाणा में 'खर्ची और पर्ची' को दफना दिया, झारखंड में भी यही करेंगे: मोदी
भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं: अमित शाह
धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली से 2,500 करोड़ रु. की सार्वजनिक संपत्ति बचाई गई: सिंधिया
निजी निवेश और व्यापक उपभोग का 'डबल इंजन' पटरी से उतर गया: कांग्रेस
क्या ट्रंप की हत्या के लिए साजिशें रच रहा ईरान? तेहरान से आया बड़ा बयान