नई दिल्ली/भाषाउच्चतम न्यायालय ने कावेरी नदी के जल बंटवारे के मामले में अपने निर्णय पर अमल के लिये कावेरी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के मसौदे पर गुरुवार को विचार पूरा कर लिया। न्यायालय इस मामले में कल, नहीं तो २२ या २३ मई को अपना आदेश सुना सकता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचू़ड की खंडपीठ ने कहा कि वह इसे अंतिम रूप देते समय सभी पक्षकारों के सुझावों पर विचार करेगी। पीठ ने कहा, हम कल इस पर आदेश सुनायेंगे। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो हम २२ या २३ मई को आदेश पारित करेंगे। कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि इस योजना को अंतिम रूप देते समय उनके सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केन्द्र ने योजना के उस प्रावधान में सुधार किया है जो जल बंटवारे के संबंध में उसे समय समय पर निर्देश देने का अधिकार देता था। शीर्ष अदालत ने १६ फरवरी के अपने फैसले में केन्द्र से कहा था कि वह छह सप्ताह के भीतर इस निर्णय पर सुचारू तरीके से अमल के लिये कावेरी प्रबंधन योजना तैयार करे जिसमें कावेरी प्रबंधन बोर्ड का सृजन भी शामिल होगा।