'पति फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाने देता' - आरोप लगाकर पत्नी पहुंची कर्नाटक उच्च न्यायालय
न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
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बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच पर रोक लगा दी है, जिस पर अमेरिका में बच्चे के जन्म के बाद अपनी पत्नी को फ्रेंच फ्राइज खाने से रोकने का आरोप है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पाया कि व्यक्ति के खिलाफ आरोप तुच्छ हैं, इसलिए उन्होंने जांच पर रोक लगा दी।अपने फैसले में न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जांच जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
उन्होंने कहा, 'पति के खिलाफ किसी भी जांच की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और पत्नी के इस आरोप को बल मिलेगा कि उसे प्रासंगिक समय पर फ्रेंच फ्राइज खाने को नहीं दिया गया। इसलिए पति के खिलाफ सभी जांच पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए।'
महिला के पति, जो अमेरिका में कार्यरत हैं, को भी नौकरी पर लौटने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वे जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और प्रक्रिया से बचेंगे नहीं।
व्यक्ति ने अपनी याचिका में जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि शिकायत निराधार है।
उनके वकील ने बताया कि उनकी पत्नी की शिकायत के बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था, जिसके तहत उन्हें अमेरिका में काम पर लौटने से रोक दिया गया था।
अदालत ने पहले उस व्यक्ति के माता-पिता के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी, जिनका नाम भी शिकायत में था।