निठारी मामला: उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय करेगा सुनवाई
सीबीआई द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुरेंद्र कोली से जवाब मांगा है
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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने साल 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने उच्च न्यायालय के 16 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर कोली से जवाब मांगा है।उच्चतम न्यायालय ने मई में एक पीड़ित के पिता द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी।
पीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर याचिकाओं पर भी इस याचिका के साथ सुनवाई होगी।
यह सनसनीखेज कांड 29 दिसंबर, 2006 को राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में एक घर के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद सामने आया था।
घर के आस-पास के इलाके में खुदाई और नालियों की तलाशी से और भी कंकाल मिले। इनमें से ज़्यादातर अवशेष गरीब बच्चों के थे, जो इलाके से लापता हो गए थे।
10 दिनों के भीतर ही सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और उसकी तलाशी के परिणामस्वरूप और अधिक अवशेष बरामद हुए थे।