राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में भिवंडी की अदालत ने सुनवाई स्थगित की

14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होने की संभावना है

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में भिवंडी की अदालत ने सुनवाई स्थगित की

Photo: @IndianNationalCongress FB page

ठाणे/दक्षिण भारत। ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

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वायनाड सांसद ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी कि वे अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में व्यस्त हैं।

उनके वकील नारायण अय्यर ने बताया कि भिवंडी अदालत के मजिस्ट्रेट एलसी वाडिकर ने याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई स्थगित कर दी।

राहुल गांधी के आवेदन में कहा गया है कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होने की संभावना है।

उन्होंने स्थगन के कारण के रूप में बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक आपराधिक रिट याचिका का भी हवाला दिया।

कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उनके कथित अपमानजनक भाषण की प्रतिलिपि को मामले में सबूत के रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई थी।

लेकिन मजिस्ट्रेट ने शनिवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है।

छह मार्च, 2014 को भिवंडी के पास एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के कथित बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य राजेश कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

राहुल गांधी देशभर में मानहानि के कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। सूरत की एक अदालत ने पिछले साल मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

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