पदोन्नति में आरक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति

पदोन्नति में आरक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के. रत्नप्रभा द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी। राज्य के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री टीबी जयचन्द्रा ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत) टीएस ठाकुर एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौ़डा का भी सुझाव लिया जाएगा। एक सवाल पर जयचन्द्रा ने कहा कि राज्य में झीलों और नदियों को गैर-अधिसूचित करने का राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और इस संबंध में मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों ने अचंभित किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सहकारी, कृषि और विकास बैंक को १५५० रुपए की पुनर्वित्त की गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सहकारी, कृषि और विकास बैंक द्वारा १५५० रुपये की पुनर्वित्त की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि मैसूरु सिल्क वेविंग फैक्ट्री परिसर में २४.०७ करो़ड रुपए की लागत से सोफ्ट सिल्क प्रोडक्शन केन्द्र की दूसरी इकाई स्थापित की जाएगी और चन्नपटना में ८.७७ करो़ड रुपए की अनुमानित लागत से नई इकाई स्थापित होगी।

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