कोलकाता डॉक्टर मामला: सीबीआई संजय रॉय के लिए उच्च न्यायालय में मौत की सजा की मांग करेगी
इस मामले को 'दुर्लभतम' श्रेणी में रखा जा सकता है

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। सीबीआई कलकत्ता उच्च न्यायालय में संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए अपील दायर करेगी, जिसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर से दुष्कर्म एवं हत्या मामले में सियालदह अदालत ने 'मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास' की सजा सुनाई थी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एजेंसी को कानूनी सलाह मिली है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इस मामले को 'दुर्लभतम' श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि सीबीआई शुक्रवार तक सियालदह अदालत के आदेश के खिलाफ मृत्युदंड के पक्ष में विस्तृत दलीलों के साथ अपील दायर कर सकती है।
रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली एजेंसी की याचिका को ट्रायल अदालत ने खारिज कर दिया, जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।
न्यायाधीश ने सोमवार को रॉय को सजा सुनाते हुए कहा, 'सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की। बचाव पक्ष के वकील ने प्रार्थना की कि मृत्युदंड के बजाय जेल की सजा दी जाए। यह अपराध 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता है।'
उन्होंने रॉय से कहा, 'मैं आपको आजीवन कारावास की सजा सुना रहा हूं यानी आपके जीवन के अंतिम दिन तक, पीड़िता के साथ दुष्कर्म के दौरान उसे चोट पहुंचाने के लिए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।'