सिक्ख विरोधी दंगा मामला: अदालत ने टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए
न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं
By News Desk
On
Photo: PixaBay
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए।
विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने निर्देश दिया कि टाइटलर को मुकदमे का सामना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपराध के लिए खुद को दोषी नहीं बताया है।न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को यहां गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से बाहर आए और भीड़ को यह कहकर उकसाया कि, '... को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है', जिसके कारण तीन लोगों की 'हत्या' हुई।
अदालत ने विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिनमें गैर-कानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल हैं।
About The Author
Related Posts
Latest News
12 Mar 2026 16:09:29
Photo: idfonline FB Page


